दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए को एक बुरी खबर आई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वह अरविंद केजरीवाल, पूर्व AAP विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में FIR दर्ज करे। यह मामला साल 2019 का है, जब शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

Read More:होली आई …. मगर नहीं आये सिलेंडर! BJP के चुनावी वादों पर आतिशी ने किये PM Modi से सवाल
दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का दिया आदेश
अदालत ने शिकायतकर्ता की अर्जी को स्वीकार किया और दिल्ली पुलिस को CRPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में FIR दर्ज कर 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करे। पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सितंबर 2022 में शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में सत्र न्यायाधीश ने इस फैसले को पलटते हुए मामला वापस मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया और नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।
Read More:Delhi Police Security: होली और जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस ने उठाए कड़े कदम, तैयार किया अलर्ट मोड
एक से भले दो…. कानूनी झटके

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह दूसरा कानूनी झटका है। इससे पहले फरवरी 2025 में हरियाणा के शाहबाद पुलिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर केजरीवाल के उस बयान से जुड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना नदी के पानी में ‘जहर’ मिलाने का आरोप लगाया था। एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने इस बयान को दलगत राजनीति से प्रेरित बताते हुए अदालत में शिकायत की थी, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 192, 196(1), 197(1), 248(a), और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया था।