Bahraich में चला बुलडोजर! 23 अवैध मकानों पर हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई, सपा ने उठाए सवाल

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit
Bahraich

Bahraich Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति के तहत अब बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज हो गई है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है, जिसके तहत जिले के सराय जगना में 23 अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। यह मकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे, जिन्हें हटाने के लिए पहले प्रशासन ने नोटिस और मुनादी करवाई थी। बावजूद इसके, लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बुलडोजर से इन्हें हटाया जा रहा है।

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23 मकानों पर चला बुलडोजर

हाईकोर्ट ने 23 मई 2023 को सराय जगना स्थित इन 23 अवैध मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। प्रशासन ने इस आदेश का पालन करते हुए पहले मकान मालिकों को नोटिस जारी किया और इलाके में मुनादी करवाई। लोगों से मकान खाली करने की अपील की गई, लेकिन बावजूद इसके किसी ने कब्जा नहीं छोड़ा। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए आज इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। जानकारी के अनुसार, इन 23 भवनों में 8 से 9 दुकानें और 4 छोटे-बड़े मकान शामिल हैं, जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे।

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लोगों का आरोप- समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा

अवैध अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि यह मकान 50 साल से अधिक पुराने हैं और प्रशासन उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है। लोगों का आरोप है कि केवल समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां 95 फीसदी आबादी इसी समुदाय से आती है।

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प्रशासन ने रखा अपना पक्ष

वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से हाईकोर्ट के आदेश के तहत हो रही है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए मकानों और दुकानों को हटाने का फैसला लिया गया है। यह जमीन खलिहान और रास्ते के रूप में सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है।

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अवैध अतिक्रमण का मामला

यह मामला फखरपुर थानाक्षेत्र के सराय जगना (वजीरगंज बाजार) की गाटा संख्या 211, 212, और 92 से संबंधित है। सरकारी दस्तावेजों में इन जमीनों को खलिहान और रास्ते के रूप में दर्ज किया गया है, जिन पर निर्माण नहीं किया जा सकता। नियमों के अनुसार, सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण अवैध माना जाता है।

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सपा विधायक की दखल

इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय सपा विधायक आनंद यादव ने प्रशासन से राहत की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि प्रशासन केवल 23 नहीं बल्कि 119 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, सरकारी आदेश के अनुसार केवल 23 मकानों को ध्वस्त करने का निर्देश है। इस बीच स्थानीय सपा विधायक ने प्रभावित निवासियों के लिए जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों से राहत की मांग की है।

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इलाके में तैनात किया गया पुलिस बल

अवैध अतिक्रमण हटाने की इस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पहले से ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अराजकता या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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