नहीं थमी बृजभूषण की मुश्किलें,अगली सुनवाई में BJP नेता पर कोर्ट तय करेगी आरोप

Aanchal Singh
By Aanchal Singh

Rouse Avenue Court:महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आज दिल्ली की निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ सुनवाई करते हुए आरोप तय करने के आदेश को 26 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है.सुनवाई के दौरान कोर्ट में बृजभूषण सिंह ने एक नई दलील देते हुए कहा कि,जिस तारीख पर एक महिला पहलवान द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिल्ली ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है,उस तारीख पर वो देश से बाहर थे. इसके साथ ही बृजभूषण ने कोर्ट को अपने पासपोर्ट की एक कॉपी भी दी,जिस पर उस तारीख पर इमीग्रेशन की मोहर लगी हुई है।

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“दिल्ली पुलिस के पास अगर सीडीआर है तो कोर्ट में जमा करे”

मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि,ये सिर्फ एक तारीख के आरोप पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन दूसरे आरोपों पर सवाल नहीं उठा रहे.इसको लेकर बृजभूषण सिंह के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि,ओवर साइट कमेटी में दिल्ली की घटना का जिक्र नहीं है.जिस तरीख यानी 7 सितंबर 22 की घटना का आरोप लगाया जा रहा है उस तारीख पर बृजभूषण दिल्ली में नहीं थे, अगर दिल्ली पुलिस के पास सीडीआर है तो वो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे।

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पहले कोर्ट बृजभूषण की अर्जी का करेगी निपटारा

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि,वो पहले बृजभूषण द्वारा दाखिल अर्जी का निपटारा करेगी उसके बाद बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी।

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क्या है मामला?

दरअसल,15 जून 2023 को विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई भारतीय महिला पहलवानों ने  दिल्ली पुलिस से बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने की शिकायत करते हुए आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज करवाया था. हालांकि, इस मामले में बृजभूषण सिंह को 20 जुलाई 2023 को कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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