Sonbhadra: सोनभद्र दुद्धी विधानसभा में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर बने थे विधायक को साल 2014 में नाबालिग से रेप करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग से रेप के दोषी दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड़ को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विधायक से 10 लाख का जुर्माना लेकर पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। विधायक को सजा का ऐलान होते ही उनकी सदस्यता भी चली गई है।
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कोर्ट ने विधायक को दोषी ठहराया
आपको बता दें कि 12 दिसंबर को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से रेप मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट में विधायक पर दोष सिद्ध होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में रामदुलार सिंह को कम से कम 20 साल की सजा होने की मागं की गई थी। वहीं परिजन ने बताया की उनका केस लड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि गोंड गांव में काफी प्रभावशाली था और वहीं केंद्र में भाजपा की सरकार थी, और तो और रेप पीड़िता को चुप रहने के लिए बार-बार धमकियां भी दी जाती थी। रामदुलार सिंह पर IPC के घारा 376 (बलत्कार ), और 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता ने सुनाई आपबीति
यह पूरा मामला 14 नवंबर 2014 के शाम 7 बजे का है, जब बच्ची रोते हुए अपने घर आई, जिसके बाद उसने अपने घरवालों को बताया कि रामदुलार गोंड ने उसके साथ रेप किया है, तब वो विधायक नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की प्रधान थी, जिस वजह से गांव में उसकी चलती थी, पीड़िता के परिजनों ने थाने में गोंड के ख़िलाफ़ तहरीर दी। वहीं परिवार का ये भी आरोप है कि रामदुलार सिंह ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार लड़की का बलात्कार किया था।
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