कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल के बाद एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों के लिए सजा का ऐलान कर दिया है।इससे पहले गुरुवार को इस हत्यकांड में कोर्ट की ओर से 28 दोषी करार दिए गए थे जिनको कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई है।26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद इलाके में तोड़फोड़,आगजनी और भयंकर तनाव की स्थिति बन गई थी तब से लेकर अब तक चंदन के परिवार ने लंबी कानूनी लड़ी जिस पर कोर्ट ने आज 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा का ऐलान कर दिया है।

Read More:Chandan Gupta Murder Case: चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, आरोपी हुए दोषी करार
सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा
चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी दोषियों को एनआईए कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है।इन दोषियों में वसीम जावेद उर्फ वसीम,नसीम जावेद,मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद जाहिद उर्फ जग्गा,आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर,असलम कुरैशी,अकरम,तौफीक,खिल्लन,शबाब अली खान,राहत,सलमान,मोहसिन,आसिफ जिमवाला,साकिब,बबूल,निशु उर्फ जीशान,वासिफ,इमरान,शमशाद,जफर,साकिर,खालि परवेज,फैजान,इमरान,मोहम्मद आमिर रफी लखनऊ जेल में बंद है जबकि कासगंज जेल में एक आरोपी मुनाजिर बंद है।इन सभी दोषियों को कोर्ट ने एकसाथ उम्रकैद की सजा सुनाई है सभी दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।
Read More:Sambhal हिंसा में SP पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार,पुलिस के डर से Delhi हुआ था फरार

कैसे हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या?
26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी गणतंत्र दिवस के दिन सुबह-सुबह जब ये यात्रा इलाके से निकल रही थी तो इसमें मृतक चंदन गुप्ता उसका भाई विवेक और अन्य साथी शामिल हुए थे।तिरंगा यात्रा जैसे ही कासगंज तहसील रोड पर स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंची तो सलीम,वसीम और नसीम ने यात्रा को रोक लिया इस पर जब चंदन ने यात्रा रोके जाने पर अपना विरोध जताया तो मौके पर हालात बिगड़ गए आरोपियों ने भीड़ पर पथराव शुरु कर दिया इसके बाद फायरिंग भी की गई।मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर फायरिंग की जिससे वह घायल हो गया।घायल अवस्था में चंदन को पुलिस थाने ले जाया गया जहां से उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन फायरिंग में गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी।
Read More:Maharashtra की सियासत में फिर होगा उलटफेर! Devendra Fadnavis के लिए अचानक बदले विरोधियों के स्वर

हत्या,हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज
लखनऊ स्थित एनआईए कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी पाया।जिसमें 302 (हत्या),307 (हत्या का प्रयास),336 (दूसरे के जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य),323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना),504 (शांतिभंग करने के इरादे से अपमानित करना),427 (क्षति पहुंचाने वाला कार्य करना),147 (दंगा),149 (गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य होना) और 295 (पूजन स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) जैसी धाराएं शामिल रहीं।