Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीमकोर्ट (Supreme Court) से आज बड़ी राहत मिली है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में सुप्रीमकोर्ट ने कांग्रेस सांसद को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।कांग्रेस सांसद पर आरोप है कि,उन्होंने बीजेपी के सदस्यों को झूठा और सत्ता के नशे में चूर कहा था साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हत्या का आरोपी कहा था।राहुल गांधी के खिलाफ इन टिप्पणियों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत
मानहानि के मामले को रद्द करने की राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई इस मामले में सुप्रीमकोर्ट ने झारखंड सरकार और स्थानीय बीजेपी नेता को नोटिस जारी किया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है।राहुल गांधी ने सुप्रीमकोर्ट में अपील की थी कि,कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दें इस मामले में वह निर्दोष हैं।
अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी पर दर्ज हुआ था मानहानि का केस
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में झारखंड सरकार और स्थानीय भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।नोटिस में कोर्ट ने कहा है,अगले आदेश तक मुकदमे में किसी तरह की कार्रवाई पर रोक रहेगी।साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अमित शाह के लिए हत्यारा शब्द इस्तेमाल किया था।इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी दलील
कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि,कोर्ट में इससे पहले कई ऐसे फैसले हुए जिसमें ये कहा गया पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है।कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी मानहानि की शिकायत किसी थर्ड पार्टी की ओर से दायर नहीं की जा सकती।आपको यहां बताते चलें कि,इससे पहले अपने ऊपर लगे मानहानि के मुकदमे को रद्द कराने की मांग राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट में भी कर चुके हैं लेकिन 22 फरवरी 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया था इसके बाद ही उन्होंने सुप्रीमकोर्ट (Supreme Court) में मुकदमा रद्द करने की याचिका दायर की थी।
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