UP ESMA:उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अगले छह माह तक हड़ताल को बैन कर दिया है।दरअसल पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहें है । वहींये प्रदर्शन बढता ही जा रहा है। जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने एक एहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं ये आदेश राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेद के अधिसूचना जारी करते ही यह लागू हो गई है।
छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक..
प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया गया कि-” एस्मा ऐक्ट लगने के बाद कोई भी कर्मचारी हड़ताल-प्रदर्शन करता है तो एक्ट उल्लंघन के मामले में उसकी बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, इससे पहले योगी सरकार ने 2023 में छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी, इधर, विभिन्न मांगों को लेकर किसान पंजाब, हरियाणा की सीमा पर डट गए हैं तो यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान और सुरक्षा कर्मी आमने-सामने हैं, किसान आंदोलन 2.0 के चौथे दिन शुक्रवार को हरियाणा के बॉर्डर्स पर शांति है, यहां पर किसान डटे हुए हैं।
क्या होता है एस्माा एक्ट?
वहीं आपको बता दें कि क्या होता है एस्माा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act)इस कानून का इस्तेमाल उस समय किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास बात यह है कि यह कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है।इस दौरान कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता।