Arvind kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम बेल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में CM केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा है।
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लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष यह मामला मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये। चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे।
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अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने से SC का इनकार
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दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सात दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं। मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। ये कोर्ट से मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि आपने पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के सामने इसकी मेंशनिंग क्यों नहीं की बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी।
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केजरीवाल का सात किलोग्राम कम?
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याचिका में कहा गया है कि उनका वजन छह से सात किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को ‘पैट-सीटी स्कैन’ सहित कुछ चिकित्सकीय जांच कराने की जरूरत है ‘पैट-सीटी स्कैन’ यानी ‘पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी’ जांच के जरिए शरीर के अंगों एवं ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2023 को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके अनुसार उन्हें दो जून को सरेंडर करके जेल लौटना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और ना ही किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।