त्योहार से पहले केंद्र सरकार की ओर से श्रमिक वर्ग को तोहफा,असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बढ़ाया दैनिक वेतन

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit
श्रमिक वर्ग को तोहफा

Delhi News: त्योहारों के मौसम की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने मजदूरों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का ऐलान किया है जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगी। गुरुवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन करने का ऐलान किया है सरकार ने श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (वीडीए) में संशोधन करने के बाद यह फैसला लिया है।

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केंद्र सरकार का श्रमिकों को त्योहारी तोहफा

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि,श्रमिकों को मिलने वाले नए वेतन के अनुसार अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन अब 783 रुपये,अर्ध-कुशल श्रमिकों को 868 रुपये,कुशल श्रमिकों को 954 रुपये और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 1,035 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार की ओर से संशोधन के बाद इस नियम को लागू करने के लिए बताया गया कि,नया वेतन कौशल और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय किया जाएगा। इसमें निर्माण, सुरक्षा, सफाई, घरेलू काम, खनन, लोडिंग और कृषि सहित कई अन्य असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बढ़ाया दैनिक वेतन

आपको बता दें कि,वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी वीडीए में केंद्र सरकार ने संशोधन के बाद श्रमिक वर्ग के लिए यह बड़ा ऐलान किया है।वीडीए को केंद्र सरकार द्वारा मूल्य सूचकांक के आधार पर 6 महीने की अवधि के लिए साल में दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधित किया जाता है। अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 783 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो अब ऐसे श्रमिकों को प्रति माह 20 हजार 358 रुपये दिए जाएंगे।जबकि अर्ध कुशल श्रमिकों को 868 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 22 हजार 568 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

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श्रम मंत्रालय ने जारी किया बयान

कुशल श्रमिकों को सरकार ने एक दिन का 954 रुपये मेहनताना देने का ऐलान किया है इस हिसाब से ऐसे श्रमिकों को 1 अक्टूबर से प्रतिमाह 24 हजार 804 रुपये और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को एक दिन का 1,035 रुपये मिलेंगे जिनको एक माह में 26 हजार 910 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला गुरुवार को किया गया जो अक्टूबर से लागू होगी। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि,केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट clc.gov.in देखी जा सकती है।

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