2023 में अपराध नियंत्रण में सफल रही आजमगढ़ पुलिस,2024 के लिए SP ने तैयार किया प्लान

Aanchal Singh
By Aanchal Singh

आजमगढ़ संवाददाता: शीतला त्रिपाठी

Azamgarh: बीता वर्ष 2023 आजमगढ़ पुलिस के लिए काफी बेहतर रहा जनपद पुलिस न सिर्फ अपराध नियंत्रण में सफल रही बल्कि अपराधियों पर कार्रवाई में भी पुलिस ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद आजमगढ़ में अपराधियों और अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। 2023 में पूर्व की वर्षों की अपेक्षा लूट, हत्या, बलवा और हत्या के प्रयास में कमी आई है। उन्होंने बताया कि लूट में 40% की कमी आई है। हत्या के प्रकरण में 2022 में 42 हत्या हुई थी जबकि 2023 में 36 हत्या के मामले सामने आए। इसी प्रकार बलवा में 88% की कमी आई है और हत्या के प्रयास यानी 307 के मामलों में 25% की कमी आई है।

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395 अपराधियों की हिस्ट्रीसीट 2023 में खोली

अपराध के सापेक्ष अपराधियों पर जो कार्रवाई की गई है, उनमें 395 अपराधियों की हिस्ट्रीसीट 2023 में खोली गई है। 2022 में 302 अपराधियों की हिस्ट्रीसीट खोली गई थी, गैंगस्टर एक्ट में 146 प्रकरणों में 618 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है । इसी प्रकार से गुंडा एक्ट में 993 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। शस्त्र अधिनियम में 496 प्रकरण है। जो 2023 में पंजीकृत किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट में 114 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही सत्यापन के अभियान में 10 वर्षीय लुटेरे 10 वर्षीय चोरी नकाबजनी के अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। 2024 में लूट चेन स्नेचिंग और चोरी के मामलों में पूर्व में शामिल अभियुक्त हैं और उसके साथ-साथ गौ वध जैसे अपराध में शामिल अपराधी हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

300 मुकदमा में लगभग 1800 अभियुक्त शामिल

पुलिस लगातार ऐसे प्रकरण चिन्हित कर रही है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाई की जा सके। एसपी ने बताया कि इस वर्ष इस बात पर पुलिस फोकस करेगी की 14 एक के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट के पिछले दो साल में 300 मुकदमें में दर्ज हुए हैं। इन 300 मुकदमा में लगभग 1800 अभियुक्त शामिल हैं। इन अभियुक्तों की प्रॉपर्टी जप्तीकरण की कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की गई है, प्रत्येक थानों के लिए। अपराधी द्वारा जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है। उसको प्रॉपर तरीके से जिलाधिकारी महोदय के यहां से जप्तीकरण का आदेश होने पर जप्त करें ताकि जो भी इस तरह के अपराधी हैं जो अपराध संपत्ति अर्जित करते हैं उन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके।

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