Azamgarh News Today: फिरौती के लिए अपहरण किए गए मासूम छात्र की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और सभी दोषियों को 45000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजीत रुंगटा निवासी सदावर्ती का पुत्र शुभांग रूंगटा ज्योति निकेतन स्कूल का छात्र था।रोज की तरह शुभांग रूंगटा 31 अगस्त 2006 को स्कूल गया लेकिन घर वापस नहीं लौटा।परेशान माता-पिता ने जब बेटे की तलाश शुरु की तो शुभांग की साइकिल स्कूल के साइकिल स्टैंड में मिली।
बहुचर्चित शुभांग हत्याकांड में 19 वर्ष बाद आया फैसला

उसी रात 9 बजे अजीत रूंगटा के फोन पर फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं का फोन आया संदेह होने पर पुलिस ने सबसे पहले घर में काम करने वाले नाबालिग नौकर को उठाया कड़ी पूछताछ पर नौकर ने स्वीकार किया कि,फिरौती के लिए उसने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर शुभांग के अपहरण की साजिश रची शुभम को सिधारी थाना अंतर्गत जमालपुर गांव में प्रमोद यादव के घर में रखा गया था।
पहचान लिए जाने के डर से नौकर ने गला दबाकर शुभांग की हत्या करके शारदा टॉकीज के पास नदी किनारे सरपत के झुरमुट में लाश को फेंक दिया गया।नाबालिग नौकर की निशानदेही पर शुभांग का शव 3 सितंबर 2006 को बरामद किया गया।
2 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद प्रमोद यादव उर्फ़ बालू यादव निवासी जमालपुर अजीत कुमार शर्मा निवासी हर्रा की चुंगी और दो नाबालिग आरोपियों के विरुद्ध नवंबर 2006 में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।दोनों नाबालिग आरोपियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने वादी मुकदमा अजीत रुंगटा समेत 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रमोद यादव उर्फ बलऊ तथा अजीत कुमार शर्मा को आजीवन कारावास और दोषियों को 45000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
2 नाबालिग आरोपियों की किशोर न्यायालय में हुई सुनवाई

सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि,कोर्ट नंबर 3 द्वारा फैसला सुनाया गया। जिसमें 4 अभियुक्त थे जिसमें से दो नाबालिग होने के कारण उनकी पत्रावली किशोर न्यायालय को भेज दी गई।जबकि आरोपी प्रमोद यादव और अजीत कुमार शर्मा को आजीवन कारावास और प्रत्येक को अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।
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