UP News: समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है।शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में अब्दुल्ला की जमानत मंजूर हो गई है जिसके बाद 3 से 4 दिनों में अब्दुल्ला जेल से बाहर आ जाएंगे।आजम खां की पत्नी और उनका बेटा तीनों जेल में थे उनकी पत्नी तंजीन पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी हैं 17 महीनों के बाद अब उनका बेटा अब्दुल्ला भी बाहर आ रहा है।
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गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अंकित

जिस शत्रु संपत्ति का मुकदमा आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज है वो सारी संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी के आस-पास है संपत्ति इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी।इमामुद्दीन भारत-पकिस्तान बंटवारे के समय पकिस्तान चले गये थे।सरकार द्वारा साल 2006 में इसे शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया गया था भूमि रिकार्ड की जांच करने पर पता चला कि,राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया था।
अब्दुल्ला के खिलाफ 45 मुकदमे दर्ज
आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला की जमानत मंगलवार को मंजूर हो गई उन पर मुकदमा रिकार्ड रुम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की तरफ से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को दर्ज कराया गया था।इसमें लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था इन लोगों पर शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का आरोप है।
शत्रु संपत्ति मामले में भी मिली राहत

अब्दुल्ला के वकील जुबैर अहमद ने बताया कि,न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है जुबैर अहमद ने बताया,अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 45 मुकदमें हैं इन सभी मुकदमों में अब्दुल्ला की जमानत हो चुकी थी।शत्रु संपत्ति मामले में उन्हें आरोपी बनाया था इसमें भी अब उनकी जमानत हो चुकी है मामले में विवेचना अधिकारी ने धाराएं बढ़ाने के लिए न्यायालाय में प्रार्थना पत्र दिया था न्यायालय ने वो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।आजम खां और उनके बेटे को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की जेल हुई थी आजम खां मौजूदा समय उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बन्द हैं जबकि अब्दुल्ला हरदोई जेल में बन्द है.