Ayodhya Gang Rape Case: DNA सैंपल चौकानें वाला खुलासा! सपा नेता मोईद खान का नहीं नौकर का डीएनए हुआ पीड़िता से मैच

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit

Ayodhya Gang Rape Case: 12 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में सपा नेता मोईद खान के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता से मैच हो गया है। हालांकि सपा नेता मोईद खान (Moeed Khan) का डीएनए पीड़िता से मैच नहीं हुआ, लेकिन नौकर के डीएनए मैच होने से रेप की पुष्टि हो गई है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया के सामने इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें डीएनए (DNA) रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में सपा नेता मोईद खान के नौकर राजू के डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच कर गए, जिससे सामूहिक दुष्कर्म की घटना की पुष्टि हुई है। हालांकि, मोईद खान का डीएनए पीड़िता से मैच नहीं हुआ।

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डीएनए रिपोर्ट के बाद भी मोईद खान पर सवाल बरकरार

अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने अदालत में दलील दी कि डीएनए टेस्ट से यह साबित होता है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है, क्योंकि एक आरोपी का डीएनए पीड़िता से मैच हो गया है। हालांकि, सपा नेता मोईद खान के वकील ने उनके निर्दोष होने की बात कही। फिर भी, पीड़िता ने अपने हर बयान में मोईद खान की संलिप्तता का जिक्र किया है, जिससे मोईद पर अभी भी शक की गुंजाइश बनी हुई है।

पिछली सुनवाई में अदालत ने फोरेंसिक लैब के निदेशक को डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। 21 सितंबर को दिए गए इस आदेश के अनुसार, एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। इस रिपोर्ट में नौकर राजू के डीएनए मैच होने से अपराध की पुष्टि हो गई है।

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पीड़िता के बयानों में मोईद का नाम बार-बार आया सामने

पीड़िता ने अपने बयान में बार-बार कहा है कि सपा नेता मोईद खान भी इस अपराध में शामिल थे। उसने आरोप लगाया है कि मोईद ने अपने नौकर से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी, जिसके जरिए उसे बार-बार धमकाया और गैंगरेप की घटनाओं को अंजाम दिया गया। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि गैंगरेप के मामलों में डीएनए रिपोर्ट में आमतौर पर युवा आरोपी का डीएनए मैच होने की संभावना अधिक होती है, जैसा कि इस केस में भी हुआ।

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पीड़िता के आरोपों में सपा नेता का नाम प्रमुख

पीड़िता ने अपने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों में मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि यह घटना मोईद की बेकरी में हुई, जहां उसे बुलाया गया था। मोईद ने अपने मोबाइल से घटना की रिकॉर्डिंग करवाई और फिर धमकाकर कई बार उसके साथ गैंगरेप किया गया।

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अपर महाधिवक्ता का बयान

अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि भले ही मोईद खान का डीएनए मैच नहीं हुआ, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वह इस मामले में निर्दोष है। पीड़िता ने हर जगह मोईद की संलिप्तता बताई है और इसलिए उसकी भूमिका पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट में एक आरोपी का डीएनए मैच होना यह पुष्टि करता है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है।

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अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को

अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर 2024 को होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। अदालत की नजर में मोईद खान की भूमिका पर अभी भी सवाल बरकरार हैं, क्योंकि पीड़िता ने उसे मुख्य आरोपी बताया है। इस चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नौकर राजू की संलिप्तता साबित हो चुकी है, लेकिन सपा नेता मोईद खान की भूमिका पर अदालत को अभी और तथ्यों की प्रतीक्षा है।

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