Satyendra Jain Money Laundering Case: दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता सत्येन्द्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की प्रर्वतन निदेशालय को अनुमति दे दी है।गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी जिसे राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में मनी लॉड्रिंग का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है केंद्रिय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में अनुमति की मंजूरी मांगी थी।
जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं सत्येंद्र जैन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केस चलाए जाने की अनुमति मिलने के बाद प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) बहुत जल्द एक बार फिर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है।सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत मुकदमा चलेगा गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से अनुरोध किया था जिस समय सत्येंद्र जैन के ऊपर मामला दर्ज हुआ था उस समय वह आम आदमी पार्टी से विधायक थे गृह मंत्रालय ने बीएनएस की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि,कानूनन मंत्री, विधायक के खिलाफ केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी जरूरी है लेकिन इस सरकार में कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें सीबीआई,ईडी ने बिना गिरफ्तारी के केस चलाया है और राष्ट्रपति से बाद में अनुमति ली है।
4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉड्रिंग का आरोप

प्रर्वतन निदेशालय की ओर से सत्येंद्र जैन के ऊपर 4 फर्जी कंपनियां चलाने का आरोप लगाया गया है इन कंपनियों की मदद से सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।इन कंपनियों के जरिये आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम चल सम्पत्ति खरीदने के लिये किया गया था इसके अतिरिक्त दिल्ली के आसपास कृषि भूमि की खरीद के लोन अदायगी के लिए भी किया गया था।इस मामले में सीबीआई ने 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था इसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी।
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