Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कथित शराब घोटाला मामले में आज बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई (Central Bureau of Investigation) रिमांड पर भेज दिया है. अब वे तिहाड़ जेल में नहीं बल्कि सीबीआई के दफ्तर में रहेंगे. सीबीआई के दफ्तर में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से तीन दिन तक पूछताछ की जाएगी. आज सुबह ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने सिर्फ सीबीआई को 3 दिन की रिमांड मंजूर दी है. अब 29 जून को एक बार फिर उनकी कोर्ट में पेशी होगी.
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सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा
बताते चले कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान हंगामा भी हुआ. राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने कहा कि केजरीवाल ने अपने बयान में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है. इस पर मुख्यमंत्री ने टोका और कोर्ट से अनुमति लेकर कहा, “मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. कोर्ट चाहे तो मेरे बयान को पढ़ सकती है. झूठी खबरें चलाई जा रही हैं.” तब जज ने केजरीवाल का बयान पढ़ा और साफ किया कि उनके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है.
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कोर्ट में बिगड़ी अरविंद केजरीवाल की तबियत
आपको बता दे कि सुनवाई के दौरान गर्मी और भीड़ के कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की तबियत थोड़ी सी नासाज हो गई. केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि उन्हें लग रहा है कि उनका शुगर लेवल कम हो रहा है. क्या वो कुछ खा-पी सकते हैं? इस पर कोर्ट ने उन्हें तुरंत दूसरे कमरे में ले जाने और कुछ खाने-पीने का इंतजाम करने के निर्देश दिए. कुछ देर बाद केजरीवाल वापस कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो गए.
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पहले भी हुई थी पूछताछ
इससे पहले, कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से तिहाड़ जेल में करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की थी. इस दौरान उनका बयान दर्ज किया गया और सुबह होते-होते केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा दिया गया. जज अमिताभ रावत के सामने केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी कि 20 जून 2024 को जब निचली अदालत ने जमानत दी थी, तो अब सीबीआई को मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों है. अगर उनके पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत थे, तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
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सीबीआई का जवाब
जवाब में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी थी. अगर ऐसे में हम उन्हें गिरफ्तार करते या हिरासत में लेते तो वह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा होता. सीबीआई ने कहा, “हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे. उनका कहना है कि वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे. उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है.”
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