Arvind Kejriwal को SC से झटका! शराब नीति मामले में CBI केस में नहीं मिली जमानत,सुनवाई के लिए तय की अगली तारीख

Aanchal Singh
By Aanchal Singh
Arvind Kejriwal को SC से झटका
Arvind Kejriwal को SC से झटका

Arvind Kejriwal: दिल्ली सरकार की शराब नीति पॉलिसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीमकोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है।दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीमकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने की अपील खारिज कर दी है।सुप्रीमकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखने को कहा है।सुप्रीमकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 अगस्त तय की है।अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीमकोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि,मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तीन बार अंतरिम जमानत मिली है।10 और 12 जुलाई को सुप्रीमकोर्ट की ओर से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी और ट्रायल कोर्ट से भी 20 जून को दिए जमानत आदेश का जिक्र किया।

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नहीं मिल सकी अरविंद केजरीवाल को SC से जमानत

नहीं मिल सकी अरविंद केजरीवाल को SC से जमानत
नहीं मिल सकी अरविंद केजरीवाल को SC से जमानत

आपको बता दें कि,शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली है।जमानत के बाद जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं हालांकि जमानत में कोर्ट की ओर से सिसोदिया के लिए कुछ आवश्यक बातों का निर्देश जारी किया गया है जिन्हें मानना उनके लिए अनिवार्य होगा।

CBI की गिरफ्तारी को दी है SC में चुनौती

CBI की गिरफ्तारी को दी है SC में चुनौती
CBI की गिरफ्तारी को दी है SC में चुनौती

मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीमकोर्ट की ओर से पहले ही जमानत मिल चुकी है अगर सीबीआई केस में उन्हें जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे।सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में 26 जून को गिरफ्तार किया था इससे पहले वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे…केजरीवाल ने कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की है एक में उन्होंने कोर्ट से जमानत देने की मांग की है जबकि दूसरी याचिका में उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

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केजरीवाल को माना शराब घोटाले का मास्टरमाइंड

केजरीवाल को माना शराब घोटाले का मास्टरमाइंड
केजरीवाल को माना शराब घोटाले का मास्टरमाइंड

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही बताते हुए जमानत के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने की सलाह दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी।दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए कहा था कि,उनकी गिरफ्तारी को गलत ठहराना सही नहीं है।कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि,कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड हैं।केजरीवाल पर आरोप है कि,उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2021-22 में दिल्ली में जो शराब नीति बनाई उसमें शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया।

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