Arvind Kejriwal की जमानत को हाईकोर्ट में चैलेंज, किस आदेश को चुनौती देने पहुंची ED?

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit
Arvind Kejriwal
New Delhi, May 19 (ANI): Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party (AAP) National Convener Arvind Kejriwal addresses the party workers at the party headquarters ahead of staging a protest against the Bharatiya Janata Party (BJP), in New Delhi on Sunday. (ANI Photo/Shrikant Singh)

Arvind Kejriwal Bail: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को मिली जमानत के खिलाफ ईडी (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को रखेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली शराब घोटाला (delhi liquor scam) मामले में गुरुवार रात जमानत दे दी। कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने केजरीवाल की जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों के मुताबिक, केजरीवाल जांच में बाधा नहीं डालेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अदालत में पेश होना होगा और जांच में पूरा सहयोग करना होगा। ईडी के विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन (joheb hussain) ने जमानत बांड स्वीकार करने के लिए दो दिन की अवधि की मांग की, ताकि उच्च न्यायालय में अपील की जा सके, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

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तिहाड़ जेल से हो सकते हैं रिहा

केजरीवाल के अधिवक्ता शुक्रवार को जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उम्मीद है कि शुक्रवार को प्रक्रिया पूरी कर केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल को अपराध की आय और सह-अभियुक्तों से जोड़ने की दलील दी थी, जबकि बचाव पक्ष ने इसे निराधार बताया।

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ईडी की दलीलें और केजरीवाल का जवाब

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दावा किया कि 7 नवंबर, 2021 को केजरीवाल गोवा के होटल ग्रैंड हयात में रुके थे और बिल का भुगतान सह-आरोपी चनप्रीत सिंह ने किया था। ईडी ने कहा कि मामले में ठोस सुबूत हैं और सह-आरोपी विनोद चौहान के फोन से नकदी के फोटो मिले हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनके फोन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और उन्होंने पासवर्ड नहीं बताया। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने विजय नायर को बिचौलिये के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि नायर का आबकारी नीति से कोई संबंध नहीं था।

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बचाव पक्ष की दलीलें

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया था, जबकि ईडी उन्हें अभियुक्त बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि केजरीवाल को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और ईडी केजरीवाल से क्या चाहती थी।

तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता की रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। इसके आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिससे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) का मामला दर्ज किया।

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ईडी के आरोप

ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश रची और शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णयकर्ता थे।

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