दिल्ली कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और के. कविता को लगा बड़ा झटका,बढ़ी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत…

Aanchal Singh
By Aanchal Singh

Arvind Kerjiwal-K Kavitha Custody: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है. दरअसल, आज अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हे अदालत में पेश किया गया, जिस पर दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले से संबंधित ईडी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसे घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में बीआरएस की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दी है.

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इसके साथ ही मामले के आरोपी चनप्रीत सिंह की भी न्यायिक हिरासत को 7 म‌ई तक बढ़ा दिया गया है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान तीनों लोगों को‌ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया.

के. कविता की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग

न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद जांच एजेंसी ईडी ने के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए अदालत में आवेदन दायर किया और कहा कि उन्हें गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है. हम इस मामले में उनकी भूमिका से जुड़े होने की जांच कर रहे हैं. जिसका हम अपने आवेदन में खुलासा नहीं करेंगे और अपने अभियोजन शिकायत में उल्लेख नहीं करेंगे. हमने पहले भी कहा कि हम अपनी जांच कर रहे हैं और 60 दिनों के अंदर हम के. कविता के खिलाफ आरोपपत्र दायर करेंगे.

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21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

बता दें कि, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वही, इसी तरह केजरीवाल की गिरफ्तारी से करीब 1 हफ्ते पहले ईडी ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और इस मामले के आरोपी चनप्रीत सिंह को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.

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कोर्ट ने खारिज की थी केजरीवाल की पिछली मांग

कोर्ट द्वारा केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श वाले पिछले याचिका को खारिज कर दिया था. दायर याचिका में मांग की गई थी कि, उन्हें अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी में रोजाना 15 मिनट के लिए अपने डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श की इजाजत दी जाए. हालांकि, कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि केजरीवाल को आवश्यक चिकित्सा उपचार दिया जाए.

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