Bihar News: पटना जिले के मोकामा के नौरंगा इलाके में हुई फायरिंग के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी कानूनी हार का सामना करना पड़ा है। एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसीजेएम वन अमित वैभव की अदालत ने गुरुवार को अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला मोकामा के पंचमहल थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर इलाके में 22 जनवरी को हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था।
जमानत याचिका का दाखिल होना और सुनवाई

पूर्व विधायक अनंत सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने 30 जनवरी को अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने के बाद अदालत ने पुलिस से केस डायरी की मांग की और मामले की सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तिथि तय की थी। 5 फरवरी को सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने 6 फरवरी को जमानत याचिका को खारिज करते हुए अनंत सिंह को राहत देने से इंकार कर दिया है।
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फायरिंग में नामजद आरोपी बनाए गए थे अनंत सिंह

यह मामला 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर इलाके में हुई फायरिंग का है, जिसमें अनंत सिंह को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। इस फायरिंग की घटना के बाद से अनंत सिंह को कानूनी शिकंजे का सामना करना पड़ा था, और पुलिस ने उन्हें इस मामले में शामिल कर जांच शुरू की थी।
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अब क्या होगी आगे की कार्रवाई?

अब जब अदालत ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगले कदम के रूप में क्या कार्रवाई की जाती है। अदालत का आदेश आते ही अनंत सिंह की जमानत पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और उनके अधिवक्ता इसे चुनौती देने के बारे में विचार कर सकते हैं। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलना अभी बाकी है।