पूर्व सांसद धनंजय सिंह को Allahabad हाईकोर्ट ने दी जमानत,सजा पर रोक से किया इनकार

Mona Jha
By Mona Jha

MP Dhananjay Singh : जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिहं की 7 साल की सजा को निलंबित कर दिया है.धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा हुई थी जिसके बाद पूर्व सांसद ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने धनंजय सिंह की सजा को निलंबित कर दिया है।

Read more : 93 बच्चों को बस में भरकर ले जा रहे मौलवी को अयोध्या पुलिस ने पकड़ा,पूछताछ जारी

धनंजय सिंह को कोर्ट से मिली राहत

आपको बता दें कि,जौनपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है.इन दिनों पूर्व सांसद की पत्नी चुनाव से पहले जौनपुर में जगह-जगह लोगों से मिलकर रोड शो और जनसंपर्क कर रही हैं.इससे पहले तक जौनपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा थी लेकिन रंगदार-अपहरण मामले में सजा सुनाए जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट देकर बड़ा दांव चल दिया है।

Read more : पंजाब किंग्स और केकेआर के मैच में बना दिलचस्प रिकॉर्ड,टी20 इतिहास में पहली बार लगे इतने सिक्स!

7 साल की सजा को रखा बरकरार

जौनपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है जो मूलत जौनपुर के रहने वाले हैं.वहीं आज धनंजय सिंह को कोर्ट से राहत मिलने से पहले जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल में ट्रांसफर किया गया था.हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा को अभी बरकरार रखा है.निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है जिसके तहत धनंजय सिंह जेल से तो बाहर आ सकते हैं लेकिन लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं.धनंजय सिंह को जौनपुर जिला जेल से जिस समय बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था उसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का उन्हें राहत देने वाला फैसला आ गया।

Share This Article
Exit mobile version