Afzal Ansari: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके. इसका कारण गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई है. हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होनी है. इसके बाद ही अफजाल अंसारी के शपथ लेने की संभावना है. अफजाल अंसारी गाजीपुर से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं. वह मंगलवार को संसद भवन पहुंचे और अखिलेश यादव के पास बैठे थे. उसके कुछ देर बाद वह संसद से बाहर चले गए. लोकसभा सचिवालय ने अफजाल के शपथ नहीं लेने का कारण स्पष्ट किया है.
Read More: संसद में राष्ट्रपति Draupadi Murmu का अभिभाषण शुरू, AAP ने अभिभाषण का किया बहिष्कार
किस कारण अफजाल नहीं ले पाए शपथ ?
बताते चले कि गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले साल अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को चार साल की सजा सुनाई थी, इसी कारण उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी. अफजाल ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनको वहां से भी राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक हाई कोर्ट अफजाल की अपील पर फैसला सुना देता है, तब तक वह न तो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और न ही सदन में किसी मुद्दे पर मतदान कर सकते हैं. यही वजह है कि उन्हें संसद में शपथ नहीं दिलाई गई.
बसपा उम्मीदवार ने अखिलेश यादव को बताया जिम्मेदार
संसद में अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) के शपथ नहीं लेने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरु हो गई है. इस मामले में बसपा उम्मीदवार रहे डॉ. उमेश कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने गाजीपुर की जनता के साथ धोखा किया है. उमेश कुमार का कहना है कि अखिलेश यादव जानते थे कि अफजाल अंसारी को चार साल की सजा मिल चुकी है, इसके बावजूद उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना हरकत करते हुए उन्हें टिकट दिया. संविधान बचाने के नाम पर संविधान के साथ खिलवाड़ किया है.
Read More: जाम छलकाने में यूपी नंबर एक पर,4 करोड़ 2 लाख लोग करते हैं शराब का सेवन
‘अफजाल का शपथ न ले पाना दुर्भाग्यपूर्ण’
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) संसद की किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते. इसके बावजूद उन्होंने संसद भवन में प्रवेश किया, जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. वहीं, पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह ने कहा कि अफजाल (Afzal Ansari) का शपथ न ले पाना दुर्भाग्यपूर्ण है. कोर्ट के फैसले को देखते हुए समाजवादी पार्टी को गाजीपुर की जनता के साथ छलावा नहीं करना चाहिए था. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नवनिर्वाचित सांसद संसद भवन में बैठने के बाद भी शपथ नहीं ले सका. अफजाल अंसारी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए संसद में उपस्थित ही नहीं होना चाहिए था.
Read More: Bareilly Riot मुख्य आरोपी राजीव राणा पर कार्रवाई शुरू, पुलिस फोर्स तैनात