सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को मिली राहत SEBI की जांच को ठहराया सही…

Shankhdhar Shivi
By Shankhdhar Shivi

24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग र‍िसर्च की तरफ से अडानी ग्रुप पर शेयर की कीमत में हेरा-फेरी का आरोप लगाया गया था। वही अडानी-हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए मामले की सीबीआई जांच से इनकार कर दिया।

Adani: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर बुधवार को फैसला सुना दिया है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एसआईटी से इस मामले की जांच तीन महीने की अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जांच विशेष जांच दल या अन्य एजेंसियों को सौंपी जानी चाहिए। 3 जजों की बेंच ने कहा कि SEBI की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। मार्केट रेग्यूलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने की मोहलत दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया फैसला…

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सेबी को एफपीआई और एलओडीआर नियमनों पर उसके संशोधनों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।

पहले ही मिलने लगे थे संकेत…

पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला गौतम अडानी के पक्ष में आने के संकेत मिल रहे थे और अब कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि दरअसल, नवंबर में सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि Hindenburg की रिपोर्ट को अंतिम सच नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा सेबी की जांच पर उठाए जा रहे सवालों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे कि सेबी पर संदेह किया जाए, हम बिना ठोस आधार के सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते।

अडानी ने क‍िया ट्वीट…

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अडानी ह‍िंडनबर्ग मामले की जांच एसआईटी को सौंपने से इनकार के बाद गौतम अडानी ने ट्वीट कर खुशी जताई है. गौतम अडानी ने अपने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर ल‍िखा ‘माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है क‍ि सत्य की जीत हुई है. सत्यमेव जयते. मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे. भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा. जय हिन्द.’

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अडानी के शेयरों में तूफानी तेजी…

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही अडानी ग्रुप की शेयर बाजार (Share Market) में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिलने लगी थी। Stock Market में कारोबार शुरू होने के साथ ही अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 14.29% उछलकर 1214 रुपये पर पहुंच गया। अडानी टोटल गैस के शेयर में भी 10 फीसदी की तेजी दर्ज की गई, जबकि NDTV का स्टॉक 9.15 फीसदी चढ़कर कारोबार कर रहा था। Adani Green Energy में 8 फीसदी, तो वहीं अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंनी Adani Enterprises में 7 फीसदी का उछाल आया।

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