सिगरेट बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही, जुर्माना काटते हुए माल जब्त

Laxmi Mishra
By Laxmi Mishra
प्रतिबंधित सिगरेट
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लखनऊ। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिबंधित सिगरेटों की बिक्री की रोकथाम के लिये शुक्रवार को आशियाना व यहियागंज में नोडल अधिकारी डॉ. विनय मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर कोटपा अधिनियम का उल्लघंन कर प्रतिबंधित सिगरेटों का स्टाक रखने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हुये आगे से स्टाक ना रखने की हिदायत दी। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ. विनय मिश्रा के नेतृत्व में डॉ. मयंक चौधरी, जिला सलाहकार व विनोद सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता व इनफोर्समेंट स्क्वायड टीम की निरीक्षक दुर्गावती यादव ने टीम के साथ बीते गुरूवार को आशियाना क्षेत्र में पान मसाला की दुकानों पर छापेमारी कर 10 दुकानों पर प्रतिबंधित सिगरेटो का स्टाक मिला और दुकानदार खुलेआम कोटपा अधिनियम का उलंघन कर सिगरेटों की बिक्री कर रहे थे। टीम ने 5100 रूपये का जुर्माना लगाने के साथ प्रतिबंधित सिगरेट की डिब्बियों को जब्त कर नष्ट कराया।

वहीं यहियागंज में दो थोक विक्रेताओं के यहां छापेमारी की तो काफी मात्रा में प्रतिबंधित सिगरेटों का स्टाक मिला। टीम ने कोटपा उल्लघंन के तहत दोनों दुकानदारों पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाये हुये माल को जब्त कर नष्ट कराया।

नोडल अधिकारी डॉ. विनय मिश्रा ने कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद लोगों को प्रतिबंधित सिगरेटों समेत तम्बाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के बारे में बताकर जागरूक करते हुये तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र एवं कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं के बारे में भी जानकारी दी।

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