Sanjay Singh Gets Bail: आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने आज 23 साल पुराने एक मामले में सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने संजय सिंह को 50- 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।19 जून 2001 को बिजली पानी के प्रदर्शन को लेकर मामले में आप सांसद संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को 3-3 माह की सजा दी गई थी इस मामले में संजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां से उन्हें जमानत मिली थी।
23 साल पुराने मामले में मिली बेल
23 साल पहले तत्कालीन बसपा सरकार के कार्यकाल में आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 आरोपियों को बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन के दौरान दोषी बनाया गया था जिस पर कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी दोषियों पर 3-3 माह की सजा को बरकरार रखा था।इस मामले को लेकर संजय सिंह हाईकोर्ट गए थे जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी।
तत्कालीन बसपा सरकार के खिलाफ किया था प्रदर्शन
ये पूरा मामला 19 जून 2001 का है जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी बिजली कटौती के विरोध में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन में आप सांसद संजय सिंह,पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव,विजय कुमार,संतोष और सुभाष चौधरी भी शामिल हुए थे।इन सभी के खिलाफ कोतवाली नगर में एफआईआर लिखवाई गई थी तब तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव 11 जनवरी 2023 को सभी 6 आरोपियों के दोषी मानकर 3-3 माह की सजा और 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया था।
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3 महीने की सजा पर लग चुकी रोक
इस मामले में संजय सिंह (Sanjay Singh) और कमल श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें बीते गुरुवार को उच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी।आप सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली जमानत पर कोर्ट का आभार जताते हुए एक्स पर लिखा था इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने मामले में हुई 3 महीने की सजा पर रोक लगा दी है।माननीय हाईकोर्ट के फैसले की जीत हुई है सत्यमेव जयते।
जमानत मिलने के बाद संजय सिंह आज सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे यहां उनके साथ अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और मदन सिंह भी थे।संजय सिंह ने कोर्ट में 50-50 हजार के दो मुचलके भरे जिस पर उन्हें बेल मिल गई।
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