Delhi में 9 साल की बच्ची के साथ रेप, फिर हत्या, 52 साल का आरोपी गिरफ्तार…

Mona Jha
By Mona Jha

Delhi Rape-Murder Case : दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल की एक बच्ची के साथ पहले रेप किया फिर उसको मौत के घात उतार दिया, यह मामला दिल्ली के स्वरूप नगर की है, इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्की जिस किराए के मकान में रहती थी बच्ची और उसके परिवार उस माकान के मालिक ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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बता दें कि इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक छोटी सी बच्ची जिसको न तो अभी सहीं का ज्ञान था न गलत का ,उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उसके साथ एक 52 साल के मकान मालिक ने इस मामले की वारदात को अंजाम दिया।

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मासूम के साथ बलात्कार फिर हत्या..

वहीं 52 साल के मकान मालिक ने 12 दिसंबर को मासूम के साथ बलात्कार किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को कथित तौर पर मुनक नहर में फेंक दिया। इसके बाद इस मामले की जानकारी मंगलवार को दी गई और बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने बताया है कि लड़की की लाश अभी तक नहीं मिली है नहर में डेड बॉडी को ढूंढा जा रहा है।इस बीच, लड़की के परिवार और उसके पड़ोसियों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार के साथ जीटी करनाल रोड को 3-4 घंटे के लिए रो दिया।

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परिजन ने बताया कि –

मेरे बीच वाला बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, दोपहर के भोजन के बाद सो गया, और जब वह शाम लगभग 5 बजे उठा, तो अपनी बहन को नहीं पाया और रोने लगा, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने कहा कि- “एक पड़ोसी ने उसे देखा और आधे घंटे तक उसके साथ रहा, लेकिन फिर उसे मेरी पत्नी की फैक्ट्री में ले गया और कहा कि मेरी बेटी गायब है,” रात लगभग 8.30 बजे, लड़की के माता-पिता ने स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आईपीसी की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

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CCTV फुटेज से पता लगा कि…

सीसीटीवी फुटेज को लेकर पुलिस ने कहा कि-( सीसीटीवी फुटेज से पता लगा है कि एक आदमी के साथ कार में जा रही है, कार में लड़की को ले जाने वाला शख्स मकान मालिक था, उनके बयान के बाद, आईपीसी की धारा 364 (हत्या करने के लिए अपहरण), 302 (हत्या), और 201 (सबूत को नष्ट करना), साथ ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों को मूल एफआईआर में जोड़ा गया।

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