भांगड़ के 82 आईएसएफ उम्मीदवार अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

Laxmi Mishra
By Laxmi Mishra

Input-Chandan

कलकत्ता: नामांकन जमा करने के बावजूद भांगड़ के 82 आईएसएफ प्रत्याशी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिंह की एकल पीठ ने आयोग को इन उम्मीदवारों को पहले चुनाव लड़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया। लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जस्टिस सिंह के आदेश पर रोक लगा दी.

पंचायत चुनाव लड़ने की मांग

भांगड़ के इन 82 पंचायत प्रत्याशियों ने सोमवार को हाई कोर्ट में मामला दायर कर पंचायत चुनाव लड़ने का मौका मांगा है. इन सभी ने पंचायत चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट से इनका नाम अचानक हटा दिया गया. सोमवार के मामले में न्यायमूर्ति सिंह ने आयोग को 48 घंटे के भीतर शिकायत पर गौर करने का निर्देश दिया।

साथ ही जज ने कहा, अगर आईएसएफ उम्मीदवारों के आरोप सही हैं तो आयोग को उन्हें भी चुनाव में हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए. लेकिन इन अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया कि आयोग ने उस निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को यह मामला जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की खंडपीठ में आया. खंडपीठ ने न्यायमूर्ति सिंह की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी.

Read More: लोकसभा से पहले बीजेपी करेगी बदलाव, कई नए चेहरों को मिलेगी तरजीह

मंगलवार को खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि ये 82 आईएसएफ उम्मीदवार अब चुनाव में भाग नहीं ले सकते. नामांकन जमा करने पर एकल पीठ द्वारा जारी आदेश फिलहाल स्थगित रहेंगे। 15 दिन बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी. हालांकि पंचायत चुनाव 15 दिन बाद होना तय माना जा रहा है। इसलिए ये उम्मीदवार फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

नौशाद सिद्दीकी पर मामला दर्ज

गौरतलब है कि आईएसएफ उम्मीदवारों की तरह, भांगड़ के 19 सीपीएम उम्मीदवारों ने भी शिकायत की थी कि नामांकन जमा करने के बाद उनका नाम आयोग की वेबसाइट से हटा दिया गया था। उस मामले में भी, न्यायमूर्ति सिंह ने 19 सीपीएम उम्मीदवारों को फिर से चुनाव लड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब आयोग उस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पास गया, तो उन्होंने न्यायमूर्ति सिंह के आदेश को खारिज कर दिया। दूसरी ओर, भांगड़ विधायक और आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी का एक मामला भी सोमवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

Share This Article
Exit mobile version