69,000 Teacher Recruitment Case:SC ने इलाहाबाद HC के आदेश पर लगाई रोक,23 सितंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit
69,000 teacher recruitment case

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि,हाई कोर्ट का आदेश निलंबित किया जा रहा है इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी साथ ही उन्होंने सभी पक्षकारों को आदेश दिया कि,मामले में लिखित नोट दाखिल करें जिससे 23 सितंबर को फाइनल सुनवाई हो सके।

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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि,उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर 25 सितंबर तक रोक लगा दी।सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर कहा है वह सभी अपनी दलील 7 पन्नों से ज्यादा ना रखें जिस पर अगली अहम सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी।सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर यूपी सरकार से अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब पर कोर्ट 23 सितंबर को इस मामले में आखिरी सुनवाई करेगा।

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SC ने इलाहाबाद HC के फैसले पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने यूपी सरकार को 3 महीने के भीतर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था।हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि,69 हजार शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया है।सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने याचिकाकर्ता शिवम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।

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23 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

आपको बता दें कि,69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखकर जून 2020 और जनवरी 2022 की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और योगी सरकार को आदेश दिया था कि,सरकार 2019 में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69 हजार शिक्षकों के लिए नई मेरिट लिस्ट 3 माह में जारी करें।हाई कोर्ट ने इस मामले पर यह भी कहा था कि,अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सेलेक्शन जनरल कैटगरी में ही माना चाहिए हाई कोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था।

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