53rd GST Council meeting: शनिवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में व्यापार और शिक्षा क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले लिए गए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि, नोटिस, ब्याज और जुर्माने से राहत देने संबंधी निर्णय किए गए.इस दौरान निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की.
Read More: ऑस्ट्रेलिया के Pat Cummins ने T20 World Cup में रचा इतिहास,लगातार दो मैचों में ली हैट्रिक
कारोबारियों के लिए राहत

काउंसिल ने व्यापारियों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिनमें रिटर्न भरने की अवधि में विस्तार और जीएसटी (Goods and Services Tax)नोटिस, ब्याज और जुर्माने से राहत देने के फैसले शामिल हैं. इससे यह स्पष्ट हो गया है कि नई सरकार व्यापार नियमों को आसान बनाने और व्यापारियों को राहत देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
छात्रों के लिए किराए में राहत
अब कॉलेज परिसर से बाहर रहने वाले छात्रों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है. पहले जहां कॉलेज परिसर के हॉस्टल पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, वहीं अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त कर दिया गया है. यह छूट केवल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20,000 रुपये तक के किराए पर ही लागू होगी और यह न्यूनतम तीन माह तक रहने पर ही मान्य होगी.
Read More: कल से शुरु होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र,24-25 जून को नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ
प्लेटफार्म टिकट और रिटायरिंग रूम पर GST समाप्त

काउंसिल ने प्लेटफार्म टिकट और रिटायरिंग रूम पर लगने वाले GST(Goods and Services Tax) को भी समाप्त कर दिया है. वर्तमान में रिटायरिंग रूम में बुकिंग की अवधि और श्रेणी के हिसाब से GST दर 12-18 प्रतिशत थी और प्लेटफार्म टिकट पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता था। हालांकि, प्लेटफार्म टिकट के दाम में विशेष अंतर नहीं आएगा.
नई व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं पर चर्चा
बैठक में 11 राज्यों के नए वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया. बिहार और आंध्र प्रदेश की तरफ से विशेष राज्य के दर्जा की कोई मांग नहीं रखी गई, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अमरावती के विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की.
Read More: UP की बेटी पहुंची बिग बॉस, Shivani Kumari का संघर्ष सुनकर रो पड़े अनिल कपूर
GST फर्जीवाड़े पर रोक

GST (Goods and Services Tax)फर्जीवाड़े को समाप्त करने के लिए आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. यह सत्यापन केवल उन पर लागू होगा जिन पर GST नेटवर्क के तहत शक पैदा होगा.
नए टैक्स स्लैब
अब सभी प्रकार के स्टील, एल्युमीनियम व अन्य दूध के केन, सोलर कुकर, पैकिंग बॉक्स और पानी स्प्रेयर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले इन आइटमों पर जीएसटी दर को लेकर विवाद था जिसे अब खत्म कर दिया गया है.
Read More: पहले छिना था पद अब मिली बड़ी जिम्मेदारी,मायावती ने Akash Anand को फिर बनाया उत्तराधिकारी
पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी (Goods and Services Tax)के दायरे में लाने के लिए पहले से ही प्रविधान है. राज्य अगर इसके लिए तैयार होते हैं तो काउंसिल की बैठक में इसकी जीएसटी दर पर विचार किया जाएगा.
आठ महीने के अंतराल के बाद हुई बैठक
आपको बता दे कि जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक ने कारोबारियों और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे उनके ऊपर का भार कम होगा और उन्हें राहत मिलेगी. इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए. GST अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है. छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी.