बिकरू कांड मामले में 23 आरोपियों को हुई 10 साल की सजा

Mona Jha
By Mona Jha

कानपुर  संवाददाता : उत्कर्ष सिंह

कानपुर : जनपद कानपुर देहात की गैंगस्टर कोर्ट ने आज कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बिकरू कांड से जुड़े एक मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने जहां 23 आरोपियों को सजा सुनाई है वही 7 को दोष मुक्त किया है। गैंगस्टर कोर्ट ने 23 आरोपियों को 10-10 साल की सजा के साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाने की सजा सुनाई है।

दरअसल जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 व 3 जुलाई 2020 की रात्रि को सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी की थी और कई मुकदमे दर्ज किए थे। इसी में पुलिस ने 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर का मामला दर्ज किया था।

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50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगा

गैंगस्टर के मामले की सुनवाई जनपद कानपुर देहात की गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। आज गैंगस्टर कोर्ट ने गैंगस्टर के इस मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 30 आरोपियों में से 23 आरोपियों को सजा सुनाई है। वहीं 7 आरोपियों को बरी किया है। गैंगस्टर कोर्ट ने 23 आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।

वही गैंगेस्टर कोर्ट के आए फैसले के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फैसले का स्वागत किया है और इस फैसले को बड़ी जीत बताई है। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट द्वारा सुनाए गए सात आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने की बात कही है।

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